कृषि इनपुट अनुदान योजना(2020-21),
खरीफ मौसम मे बाढ़ के कारण प्रभावित फसलों के लिए अनुदान आवेदन
आवेदन प्रपत्र प्रिंट
Registration ID:        
 
  कृषि इनपुट अनुदान योजना(2020-21)
खरीफ मौसम मे बाढ़ के कारण प्रभावित फसलों के लिए अनुदान आवेदन
किसान का विवरण
पंजीकरण संख्या/आवेदन संख्या : / कृषक श्रेणी :
किसान का नाम पिता का नाम :
जन्म तिथि : वर्तमान उम्र :
जिला : प्रखण्ड. :
पंचायत का नाम: गाँव का नाम :
आधार संख्या : मोबाइल नंबर :
लिंग : बैंक का नाम :
अकाउंट नंबर : IFSC कोड :
किसान का प्रकार एवं भूमि विवरण
खेती करने योग्य कुल जमीन:     
क्षति का रकवा (डिसमिल में): कुल अनुदान राशि :

खेती करने योग्य भूमि का विवरण
भूमि का दस्तावेज/स्व-घोषणा पत्र (150KB in PDF Format Only)
शपथ पत्र
   मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है| विवरण गलत होने की स्थिति में आवेदन रद्द होने की जिम्मेवारी मेरी होगी| 
 2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने फसल अवशेष नहीं जलाया है एवं भविष्य में भी नहीं जलाऊंगा |
 3. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अपने बैंक खाता को आधार एवं NPCI से लिंक करा लिया है|
आवश्यक जानकारी
1. आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो ,त्रुटि का बदलाव 48 घंटे के अंदर कर लें, अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबन्धित कृषि समन्वयक को जांच हेतु अग्रसारित हो जायेगा और संबन्धित त्रुटि में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा |
2. त्रुटि सुधार के लिए सबमिट के बाद बाढ़/सुखाड़ के कारण से फसल की क्षति हेतु आवेदन प्रपत्र मे पंजीकरण संख्या प्रविष्टि करें, तथा आवेदन मे सुधार करें |
3. यह योजना केवल 2 हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि) तक  के लिए देय है |
4. कृपया आवेदन मे किए गए सुधार को पुनः जांच ले | एक बार सुधार अपडेट होने के पश्चात दुबारा सुधार संभव नहीं होगा |
5. आवेदक किसी एक आपदा (बाढ़/अति वृष्टि/सुखाड़ से अन-आच्छादित भूमि) में से एक योजना का लाभ ले सकते हैं |
6. किसान का प्रकार "स्वयं" होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (एलपीसी/जमीन रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय पत्र),"वास्तविक खेतिहर" के स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र तथा "वास्तविक खेतिहर + स्वयं " के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है |